CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। केजरीवाल ने कोर्ट से मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था।
दिल्ली केCM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने वाली याचिका खारिज कर दिया है। CM अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के आदेशानुसार, 2 जून को सरेंडर करना है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत या किसी अन्य राहत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है. अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच से तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था।केजरीवाल की तरफ से सिंघवी कोर्ट में पेश हुए थे और कहा था कि मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम ज़मानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की ज़रूरत है। इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने पूछा था कि आपने पिछले हफ्ते इस मामले को क्यों नहीं उठाया, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी। जस्टिस दत्ता उस बेंच में शामिल थे जिसने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
बता दे की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनका वजन अचानक छह से सात किलोग्राम घट गया है. इस वजह से कई टेस्ट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी. याचिका में बताया गया है कि केजरीवाल का वजन अचानक काफी कम हो गया है. साथ ही उनका कीटोन लेवल बहुत अधिक है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. यह गुर्दा (किडनी), हृदय की गंभीर बीमारी और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेत है.
आम आदमी पार्टी देशभर में कई सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है. इसलिए दिल्ली की शराब नीति मामले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को प्रचार करने के लिए एक जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें दो जून को जेल लौटना है.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अरविंद केजरीवाल दो जून को सरेंडर करना होगा. इसके एक दिन पहले एक जून को, लोकसभा चुनाव के सातवें एवं अंतिम चरण का मतदान होना है. इसके बाद 4 जून को मतगणना होनी है.बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. हालांकि, यह नीति अब रद्द की जा चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला चल रहा है.
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