CM केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने बेल किया खारिज, कही ये बात

राऊज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली शराब घोटाला मामले में CM अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अपनी सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अपनी सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि जेल प्रशासन केजरीवाल की बीमारी से संबंधित जांच कराए। इस तरह से किसी को जमानत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने जमानत खारिज करते हुए केजरीवाल के लिए स्वास्थ्य जांच के संबंध में कुछ निर्देश पारित किए हैं। वहीं दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी गई है।

30 और 1 जून को की थी सुनवाई

बता दे की इससे पहले दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर 30 मई और 1 जून को सुनवाई की थी। 30 मई की सुनवाई में कोर्ट ने याचिका के संबंध में जांच एजेंसी ED से जवाब मांगा था। वहीं 1 जून को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और ED का पक्ष सुनने के बाद अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून के लिए रिजर्व कर लिया था। ऐसे में केजरीवाल को आज के दिन रिहाई की आस थी। लेकिन कोर्ट ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की।

आपको बता दे की , ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था।

इसके बाद केजरीवाल की रिमांड दोबारा 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। वहीं 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।​​​​​​ इसके बाद कोर्ट ने दूसरी बार 23 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। इसके बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई गई थी। वहीं इसके बाद से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ती जा रही है।

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