असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि सरकार एक अक्टूबर से राज्य से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) 1958 को पूरी तरह से हटाने के लिए केंद्र से सिफारिश करेगी।शर्मा ने शुक्रवार देर रात कहा कि राज्य की सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए मंत्रिमंडल ने राज्य के बाकी आठ जिलों से अफस्पा को हटाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, ”बहरहाल, अंतिम फैसला भारत सरकार लेगी।”
अफस्पा के तहत सुरक्षाबलों को कोई वारंट दिए बगैर किसी को भी गिरफ्तार करने तथा अभियान चलाने का अधिकार है और साथ ही अगर वे किसी को गोली मार देते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी तथा मुकदमे से भी छूट मिल जाती है।शर्मा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने हैलाकांडी में असम पुलिस की नवगठित दूसरी बटालियन, शिवसागर में चौथी बटालियन और विश्वनाथ में पांचवीं बटालियन के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के वास्ते अतिरिक्त 41.77 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सरकार को भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देने का भी फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने 79 उपमंडल गठित करने की भी स्वीकृति दी है जिन्हें उप-जिलों के रूप में जाना जाएगा।