सुप्रीम कोर्ट से एयरलाइन कंपनी को मिली बड़ी राहत, कहा एयर इंडिया अब एक सरकारी यूनिट नहीं

एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने वेतन और लंबित प्रमोशन को लेकर एयर इंडिया के खिलाफ पूर्व कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाएं अब सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि एयरलाइन के निजीकरण के बाद एयर इंडिया अब सरकारी इकाई नहीं है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दे की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सितंबर 2022 के वेतन और लंबित प्रमोशन मामले में एयर इंडिया को कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी कर्मचारियों की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं.कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाएं अब सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि एयरलाइन के निजीकरण के बाद एयर इंडिया अब एक सरकारी यूनिट नहीं है.यह फैसला सितंबर 2022 के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील पर आया है. जिसमें यह भी माना गया था कि सैलरी और पेंडिंग प्रमोशन को लेकर कर्मचारियों द्वारा एयरलाइन के खिलाफ रिट याचिकाएं, एयरलाइन के निजीकरण को देखते हुए, सुनवाई योग्य नहीं थीं.सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जनवरी में इस मामले में केंद्र सरकार और एयर इंडिया लिमिटेड से जवाब मांगा था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता का कहना है कि जब 2016 में एयर इंडिया के सरकारी कंपनी होने के कारण नहीं बल्कि इसके स्वामित्व में बदलाव के कारण याचिका दायर की गई थी तो यह याचिका निस्संदेह सुनवाई योग्य नहीं थी. इस वजह से कोर्ट कोई राहत नहीं दे सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 27.01.2022 को मै. टैलेस प्रा. लिमिटेड ने एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। एयर इंडिया अब एक सरकारी कंपनी नहीं है और रिट के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। इस वजह से कोर्ट रिट याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकता.

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