पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के तनावग्रस्त संदेशखाली के 19 इलाकों में बुधवार से फिर से धारा 144 लागू कर दी गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा मंगलवार को लगभग पूरे संदेशखाली में धारा 144 लागू करने की प्रशासन की पिछली अधिसूचना को रद्द करने के ठीक एक दिन बाद दोबारा धारा 144 लगाई गई है।
न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने पिछली अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया कि ऐसे निषेधात्मक आदेश केवल अशांत क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए स्थानों पर जारी किए जा सकते हैं। अब उस आदेश से सबक लेते हुए प्रशासन ने संदेशखाली के 19 अलग-अलग इलाकों में धारा 144 लागू करते हुए नई अधिसूचना जारी की है।
पिछली अधिसूचना में संदेशखाली-I और संदेशखाली-II दोनों ब्लॉकों में धारा 144 लगाई गई थी। ताजा अधिसूचना में जिन 19 इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की जाएगी, वे केवल संदेशखाली-II ब्लॉक में हैं।सूत्रों ने कहा कि ताजा अधिसूचना में केवल उन 19 इलाकों को निषेधाज्ञा के तहत लाया गया है, जहां पिछले गुरुवार से फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए महिलाओं द्वारा सबसे अधिक विरोध-प्रदर्शन किया गया था।
शाहजहाँ और उसके सहयोगियों के खिलाफ कई आरोप हैं जिनमें स्थानीय ग्रामीणों की जमीन को जबरन हड़पना, उनके द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों में मुफ्त श्रम प्रदान करने के लिए मजबूर करना और यहां तक कि स्थानीय महिलाओं का यौन उत्पीड़न भी शामिल है।राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की एक टीम पहले ही संदेशखाली का दौरा कर चुकी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की एक टीम गुरुवार को वहां पहुँचने वाली है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपूर्ब सिन्हा रॉय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने संदेशखाली में हुए घटनाक्रम का स्वत: संज्ञान लिया था और दो अलग-अलग मामलों पर सुनवाई की मंजूरी दी थी।एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार को सुनवाई की अगली तारीख से पहले अदालत में एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। मामले पर 20 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी।