कांग्रेस सांसद हिबी एडेन ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के विरोध में लोकसभा में नियम 72 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को असंवैधानिक बताया है। कांग्रेस सांसद हिबी एडेन ने कहा, “मैं वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 विधेयक, 2024 को प्रक्रिया के नियम 72 के तहत पेश करने का विरोध करने को लेकर नोटिस देता हूं। मैं वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 नामक विधेयक पेश करने का विरोध करता हूं, क्योंकि यह कई आधारों पर असंवैधानिक है।” उन्होंने कहा, “संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 300ए) के साथ टकराव।
यह विधेयक अनुच्छेद 300ए का उल्लंघन करते हुए बिना पर्याप्त कानूनी सुरक्षा के व्यक्तियों और धार्मिक संस्थानों के संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 25) का उल्लंघन। वक्फ बनाने के लिए विधेयक की नई शर्तें और सरकारी पोर्टल पर विस्तृत जानकारी दर्ज करने के लिए मौजूदा वक्फों की आवश्यकता को धार्मिक अनुदानों के प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप माना जा सकता है।” हिबी एडेन ने कहा, “राज्य की शक्तियों पर अतिक्रमण (सातवीं अनुसूची)।
यह विधेयक संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित राज्य सूची की शक्तियों का अतिक्रमण कर सकता है। धार्मिक बंदोबस्ती तथा वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामले आमतौर पर राज्य कानून के दायरे में आते हैं।” केंद्र सरकार गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़ा विधायक पेश करेगी, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा से वक्फ संपत्ति से जुड़ा विधेयक वापस लिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में वक्फ संपत्ति से जुड़ा यह बिल पेश किया था। अब केंद्र सरकार ने इसे राज्यसभा से वापस लेने का फैसला किया है।
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