सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल के जमानत के लिए याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से किया इनकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कुछ मेडिकल टेस्ट कराने के लिए उनकी अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत लेने का विकल्प दिया गया था।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार किया, अदालत ने कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्णय सीजेआई द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी (आप) ने बताया कि दिल्ली के सीएम ने मेडिकल आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि डॉक्टर ने पीईटी-सीटी स्कैन सहित कुछ टेस्ट निर्धारित किए हैं, क्योंकि सीएम का वजन बिना किसी कारण के कम होना और उच्च कीटोन स्तर गुर्दे की समस्याओं, गंभीर हृदय रोगों और यहां तक ​​कि कैंसर का संकेत हो सकता है।

26 मई को दायर की गई नई याचिका में केजरीवाल ने कहा कि वह 2 जून (अंतरिम जमानत के दौरान अदालत द्वारा निर्देशित तिथि) के बजाय 9 जून को अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे।

10 मई को शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री को 21 दिन की अस्थायी जमानत दी ताकि वह आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार कर सकें। उन्हें आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आदेश दिया कि केजरीवाल को सात-भाग के चुनाव के अंतिम चरण के समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को खुद को आत्मसमर्पण करना होगा।

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