केजरीवाल जेल में ही रहेंगे या बाहर आएँगे, सुनवायी 7 मई को

लोकसभा चुनाव के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 मई को सुनवाई करेगा.जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने आज कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार (7 मई) को सुनवाई करेगी.सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तें भी बताने को कहा. हमें अभी यह तय करना है कि अंतरिम जमानत देनी है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की संभावना पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार, 7 मई को सुनवाई करेगी. अदालत ने जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय और अरविंद केजरीवाल के वकील को तैयार रहने को कहा.

बता दे की अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सात मई को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट चुनाव के चलते उनकी अतंरिम जमानत पर विचार करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कहा कि, अगली सुनवाई में अंतरिम जमानत की शर्तों को भी बताया जाए. हमे अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई करेंगे. कोर्ट ने कहा की यह मामला लंबा चलेगा तो हम अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से दूसरे सवाल पर भी जवाब मांगा कि, क्या केजरीवाल जेल से ऑफिशियल फाइलें साइन कर सकते हैं?  जस्टिस खन्ना ने ईडी से कहा, हम आज कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम पूछ सकते हैं, मंगलवार को तैयार रहें.आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख को दिल्ली की शराब नीति  में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. केजरीवाल निचली अदालतों से राहत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं. वह मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होने वाले आम आदमी पार्टी के तीसरे प्रमुख नेता हैं. राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमानत पर छूट चुके हैं.

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