पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुना दिया है।कोर्ट ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए उनकी ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ न्यायाधीश एस चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ में हुई.
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि इस मामले में हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट से फैसला न आने का मुद्दा उठाया था.
हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वह शेड्यूल ऑफेंस का मामला नहीं है. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है.उनका कहना है कि बड़गाई इलाके की जिस विवादित जमीन (Ranchi Land Scam) की बात की जा रही है, उसके मूल दस्तावेज में उनके नाम का कोई जिक्र नहीं है. 28 फरवरी को इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है. अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में जाने की छूट दे दी है और मीडिया से दूर रहने का निर्देश दिया है.हेमंत सोरेन छह मई को पुलिस हिरासत में अपने चाचा के श्राद्ध संस्कार में शामिल होंगे. श्राद्ध कर्म में शामिल होने के बाद बिरसा मुंडा फिर सेंट्रल जेल होटवार जायेंगे. हेमंत सोरेन की ओर से एक दिन की औपबंधिक जमानत मांगी गयी थी.
यह भी पढ़े:
रात में सोने से पहले लौंग के साथ क्या खाएं ये चीज मिलेगा फायदा