यहां की एक विशेष अदालत ने भाजपा द्वारा दायर मानहानि के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरामैया और उपमुख्यमंत्री व राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार को समन जारी किया। एमपी/एमएलए मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश जे. प्रीथ ने उन्हें 28 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए कहा।
यह आदेश तब आया, जब अदालत ने भाजपा के राज्य सचिव एस. शिवप्रसाद की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के इन नेताओं ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ 40 प्रतिशत से अधिक कमीशन वसूलने का आरोप लगाया था और मीडिया में इससे संबंधित पूरे पेज का विज्ञापन जारी किया था।
अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने और राज्य कांग्रेस इकाई को भी इसमें एक पक्ष बनाने का निर्देश दिया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ 40 प्रतिशत कमीशन के आरोप को एक प्रमुख एजेंडा बनाया था। शुरुआत में आरोप भाषणों में लगाए गए और जल्द ही पार्टी ने सोशल मीडिया अभियान शुरू कर दिया और राज्यभर में पोस्टर लगाना शुरू कर दिया।
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