दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां एक निचली अदालत से 2017 के हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक) प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित मामले को रोजाना सुनवाई के जरिये जल्द से जल्द निपटाने को कहा है।उच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। अदालत ने पक्षकारों से निचली अदालत के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए सहयोग करने को भी कहा है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, ”शीर्ष अदालत के आदेश पर मामला चंडीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। निचली अदालत से इस मामले में तेजी लाने और इसे रोजाना सुनवाई के आधार पर निपटाने की उम्मीद है।”उन्होंने कहा, ”निचली अदालत को 15 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले मामले का निपटारा करने और अनुपालन रिपोर्ट इस अदालत को भेजने का निर्देश दिया जाता है।”
उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व रजिस्ट्रार (भर्ती) डॉ. बलविंदर कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने एक गवाह से जिरह के लिए दस्तावेज तलब करने के उनके आवेदन को खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।प्रश्न पत्र से जुड़े मामले में 2017 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।शर्मा को प्रश्न पत्र लीक के बाद 2017 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था।