15 वर्षीय नाबालिक को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर कर ले जाने और उसके साथ दुराचार के एक मामले में आज 4 सितंबर को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी कतरास मोड़ झरिया निवासी करण शर्मा को बीस वर्ष की कैद एवं बारह हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. शनिवार 2 सितंबर को अदालत ने करण को दोषी करार दिया था.
प्राथमिकी पीडिता के पिता की शिकायत पर झरिया थाने में 13 मई 22 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 28 अप्रैल 22 को पीड़िता बिना बताए शाम चार बजे घर से बाहर गई थी. जब वह वापस नहीं आई तो खोजबीन शुरू की. पता चला कि करण उसे शादी की नीयत से बहला फुसलाकर ले गया है.
पीड़िता ने आरोप लगाया कि करण ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 28 जून 22 को करण के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 5 अगस्त 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने कुल छह गवाहों का परीक्षण कराया था.
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