शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विचार के लिए ‘अपराजिता विधेयक’ भेजा। राज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव मनोज पंत से आवश्यक तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यह कदम उठाया गया है।
राज्यपाल बोस ने पिछले दिन ममता बनर्जी प्रशासन की आलोचना की थी कि उन्होंने विधेयक के साथ तकनीकी रिपोर्ट शामिल नहीं की, जो कि इसके अनुमोदन के लिए आवश्यक है। राजभवन ने विधानसभा द्वारा आवश्यक रूप से बहस का पाठ और अनुवाद प्रदान करने में विफलता पर भी चिंता व्यक्त की।
‘अपराजिता विधेयक’ अब विभिन्न राज्यों से राष्ट्रपति के पास लंबित अन्य विधेयकों में से एक है। राज्यपाल ने विधेयक में मुद्दों की ओर इशारा किया है और राज्य सरकार को जल्दबाजी में निर्णय लेने के खिलाफ चेतावनी दी है।
बोस ने जोर देकर कहा कि राज्य प्रशासन को पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उन्होंने हाल ही में आरजी कर अस्पताल में एक युवा डॉक्टर से जुड़े मामले का जिक्र किया। 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित विधेयक में बलात्कार के लिए कठोर दंड का प्रस्ताव है, जिसमें मृत्यु या गंभीर चोट के मामलों में मृत्युदंड भी शामिल है।