**इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT)** मुंबई ने पुणे के एक इंडिविजुअल टैक्सपेयर को एक बड़ी जीत दिलाई है, टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इनकम टैक्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत **बिना बताए कैश क्रेडिट** के रूप में जोड़े गए **₹7.11 करोड़** (लगभग ₹7 करोड़) को हटा दिया है।
यह मामला 23 सितंबर, 2021 को सेक्शन 132 के तहत रूचा ग्रुप और उससे जुड़ी पार्टियों, जिसमें टैक्सपेयर का घर भी शामिल था, के ठिकानों पर किए गए **तलाशी और जब्ती अभियान** से जुड़ा है। अधिकारियों ने अलग-अलग जगहों से स्पाइरल-बाउंड काली डायरी, पॉकेट डायरी, ढीले कागज़, कागज़ी रसीदें, WhatsApp चैट, कैश, विदेशी मुद्रा और सोने के गहने जैसी चीज़ें बरामद कीं।
असेसिंग ऑफिसर ने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हुए बिना बताई इनकम का आरोप लगाया, एंट्रीज़ को बिना हिसाब-किताब वाले लेन-देन के सबूत के तौर पर माना और बड़ी रकम जोड़ी।
टैक्सपेयर ने CIT(A) के सामने इसका विरोध किया, जिन्होंने थोड़ी राहत दी, लेकिन ज़्यादातर रकम को सही ठहराया। आगे की अपील (ITA No. 2318/Mum/2025) में, ITAT मुंबई ने 28 अक्टूबर, 2025 को टैक्सपेयर के पक्ष में फैसला सुनाया और पूरी रकम को हटा दिया।
बेंच ने कहा कि **ढीले कागज़, पर्सनल डायरी, पॉकेट डायरी, रसीदें और डिजिटल चैट/WhatsApp मैसेज** का तब तक कोई सबूत के तौर पर महत्व नहीं है, जब तक कि उन्हें स्वतंत्र, भरोसेमंद सबूतों से साबित न किया जाए। ऐसे “बेकार दस्तावेज़” या अनौपचारिक नोट्स, बिना हस्ताक्षर, संदर्भ या बाहरी वेरिफिकेशन के, रकम जोड़ने का एकमात्र आधार नहीं बन सकते। सिर्फ़ शक या अनुमान काफ़ी नहीं हैं; टैक्स अधिकारियों को ठोस सबूतों के ज़रिए बिना हिसाब-किताब वाली इनकम साबित करनी होगी।
ट्रिब्यूनल ने टैक्सपेयर की इस बात को मान लिया कि एंट्रीज़ रेगुलर, बताई गई बिज़नेस एक्टिविटीज़ से जुड़ी थीं और पहले से ही खातों की किताबों में दर्ज थीं। छिपी हुई इनकम से कोई भी आपत्तिजनक लिंक साबित नहीं हुआ।
CA डॉ. सुरेश सुराना सहित टैक्स विशेषज्ञों ने इस फैसले को एक अहम मिसाल बताया जो बिना सबूत वाले मटेरियल के आधार पर मनमाने ढंग से रकम जोड़ने के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मज़बूत करता है। यह तलाशी से जुड़े मामलों में टैक्सपेयर की सुरक्षा को मज़बूत करता है, और अलग-थलग या अनौपचारिक रिकॉर्ड पर निर्भर रहने के बजाय ठोस सबूतों की ज़रूरत पर ज़ोर देता है।
यह फैसला ITAT के लगातार रुख को दिखाता है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत सबूतों के मानकों के लिए ज़्यादा कीमत वाली रकम को सही ठहराने के लिए बिना वेरिफ़ाई किए कागज़ों या चैट से ज़्यादा की ज़रूरत होती है।
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