भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि कर भुगतान मामलों के लिए यूपीआई की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दी गई है। इससे उच्च कर देनदारियों वाले करदाताओं के लिए अपने बकाये का भुगतान जल्दी और बिना किसी परेशानी के करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि कर भुगतान के उद्देश्य से यूपीआई ट्रांजैक्शन मौजूदा 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक किया जा सकता है।
गवर्नर दास ने कहा, “UPI अपनी सहज विशेषताओं के कारण भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। वर्तमान में, UPI के लिए लेन-देन की सीमा ₹1 लाख है। विभिन्न उपयोग-मामलों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर पूंजी बाजार, IPO सदस्यता, ऋण संग्रह, बीमा, चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है। चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान आम, नियमित और उच्च मूल्य हैं, इसलिए UPI के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है। आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।” हालांकि सामान्य लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपये है। NCPI FAQ में उल्लेख किया गया है, “सामान्य UPI के लिए लेन-देन की सीमा 1 लाख रुपये प्रति लेनदेन तक है। UPI में लेनदेन की कुछ विशिष्ट श्रेणियों जैसे पूंजी बाजार, संग्रह, बीमा, विदेशी आवक प्रेषण के लिए लेन-देन की सीमा 2 लाख तक है और आरंभिक सार्वजनिक पेशकश और खुदरा प्रत्यक्ष योजना के लिए सीमा 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन है।”