यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से निकाली गई पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने रवि शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती के लिए योग्यता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। योग्यता मानकों में बदलाव शासन स्तर पर किया जा सकता है। कोर्ट के आदेश के बाद रेडियो ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए अब नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
UP Police Radio Operator Bharti: कितने पदों के लिए निकाली गई थी भर्ती?
पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए करीब 80 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं, परीक्षा में 40 हजार कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था। मामला कोर्ट में जाने के कारण परीक्षा का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं किया गया है।
क्यों रद्द की गई भर्ती?
जब इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो आवेदन के लिए डिप्लोमा की योग्यता मांगी गई थी। इससे पहले यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने इस भर्ती के लिए डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। वहीं, इसके बाद मौजूदा चेयरमैन राजीव कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया था।
फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए अभ्यर्थी
राजीव कृष्णा की ओर से डिग्री धारकों को योग्य माने जाने का प्रस्ताव रद्द करने के बाद डिग्री धारी आवेदक इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए। अभ्यर्थियों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि भर्ती बोर्ड योग्यता नियमों में बदलाव नहीं कर सकता है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया है।
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