श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न मीडिया रिपोर्टों पर ध्यान दिया है, जिनमें दावा किया गया है कि फॉक्सकॉन इंडिया के एप्पल आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
इन रिपोर्टों के मद्देनजर मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार के श्रम विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि महिला और पुरुष श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। क्यूकी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है, इसलिए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है।
साथ ही, क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय को भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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