क्रे‎डिट कार्ड बंद करने में देरी करने पर बैंक को देना होगा जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड को बंद कराने का आवेदन देता है तो उस पर 7 दिन के अंदर प्रॉसेस शुरू करना जरूरी होता है। अगर कार्ड जारी करने वाली बैंक या संस्‍था ऐसा नहीं कर पाती है तो 7 दिन की अवधि के बाद उस पर 500 रुपये हर दिन के हिसाब से जुर्माना लगता है और यह रा‎शि ग्राहक को देनी होती है।

हालांकि एक बात का ध्‍यान देना जरूरी है कि आपके क्रेडिट कार्ड का कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। यह नियम आरबीआई ने साल 2022 में पेश किया था। किसी भी क्रेडिट कार्ड को बंद कराने से पहले आपको उसका बकाया चुकाना होता है। जब तक बकाया नहीं चुकाया जाता है तब तक क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होगा। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड बंद करवाने से पहले रिवॉर्ड प्‍वाइंट रिडीम नहीं करते हैं। आपने खर्च करके ये प्‍वाइंट कमाया है।

ऐसे में यह रिडीम करना आपका हक ह। कई बार लोग अपने क्रेडिट कार्ड पर कुछ रिकरिंग पेमेंट्स की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, ओटीटी मंथली चार्ज या कुछ और. बंद कराने से पहले इसे पूरी तरह से क्लियर कर दें। अब आपको बैंक को फोन करके बताना होगा कि आप क्रेडिट कार्ड बंद करना चाहते हैं। इसके बाद वह डिटेल मांगेगा, जिसके बाद प्रॉसेस शुरू किया जाएगा।

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