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कंपनी के रवैये पर हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा – रिलीव न करना है बंधुआ मज़दूरी

**केरल हाई कोर्ट** ने 17 फरवरी, 2026 को फैसला सुनाया कि कोई एम्प्लॉयर पैसे की तंगी का हवाला देकर किसी एम्प्लॉई के इस्तीफे को मना नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ लगातार नौकरी करने के लिए मजबूर करना **बंधुआ मजदूरी** के बराबर है, जो भारतीय संविधान के **आर्टिकल 23** के तहत मना है। जस्टिस **एन. नागरेश** (कुछ रिपोर्ट्स …

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