उच्चतम न्यायालय ने बिहार के शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में पिछड़े वर्गों (ओबीसी), अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के राज्य के एक कानून को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के 20 जून के फैसले पर सोमवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि …
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