**रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI)** ने 11 फरवरी, 2026 को “रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (कमर्शियल बैंक – रिस्पॉन्सिबल बिज़नेस कंडक्ट) अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, 2026” नाम से ड्राफ़्ट गाइडलाइंस जारी कीं। ये गाइडलाइंस बैंकों और रेगुलेटेड एंटिटीज़ द्वारा फ़ाइनेंशियल प्रोडक्ट्स (जिसमें इंश्योरेंस, म्यूचुअल फ़ंड और इन्वेस्टमेंट स्कीम जैसे थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट्स शामिल हैं) की मिस-सेलिंग को रोकने के लिए हैं। इनका मकसद ट्रांसपेरेंसी …
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