बाजार नियामक सेबी ने भौतिक शेयर रखने वाले धारकों को राहत देते हुए पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना इन्हें फ्रीज करने की आवश्यकता के प्रविधान को खत्म कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के अनुसार यह कदम नियम को सरल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है …
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