भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल से पॉलिसीधारकों को उनकी बीमा पॉलिसी केवल डिजिटल रूप में मिलेगी। 20 मार्च की अपनी अधिसूचना ‘पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा नियम’ में, IRDAI ने बीमाकर्ताओं के लिए डीमैट प्रारूप में पॉलिसियों की पेशकश करना अनिवार्य कर दिया है। इस बीच, IRDAI ने कहा है कि बीमाकर्ता …
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