भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक माफी में ‘उल्लेखनीय सुधार’ की सुप्रीम कोर्ट ने की है सराहना। इस पुरे मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ द्वारा किया जा रहा है। रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को …
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