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RBI का निर्देश, अब ये बैंक नहीं दे पाएंगे 20 हजार से ज्‍यादा का कैश लोन

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए सख्‍त निर्देश जारी किया है, जिसमें मुताबिक कोई भी एनबीएफसी कस्‍टमर्स को 20,000 रुपये से ज्‍यादा का कैश लोन नहीं दे सकती है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SS के तहत किसी भी व्‍यक्ति को 20 हजार रुपये से ज्‍यादा का कैश अमाउंट लोन के तौर पर पाने की अनुमति नहीं …

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