सर्वोच्च अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया है कि जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी भी तभी की जा सकती है, जब व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए विश्वसनीय सबूत और ठोस सामाग्री हो। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने बुधवार …
Read More »
Navyug Sandesh Hindi Newspaper, Latest News, Findings & Fact Check