झारखंड उच्च न्यायालय ने विभिन्न चिट-फंड कंपनियों में लोगों द्वारा निवेश किए गए धन की वापसी सुनिश्चित करने के मकसद से एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के लिए राज्य सरकार को 45 दिन की समय सीमा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने गैर-बैंकिंग अभिरक्षा सुरक्षा समिति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई …
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