वित्त वर्ष 2023-2024 (मूल्यांकन वर्ष 2024-2025) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। डेडलाइन मिस करने का मतलब है कि अन्य औपचारिकताओं के साथ-साथ आवश्यक दंड के साथ विलंबित ITR (31 दिसंबर, 2024) दाखिल करना। हालांकि, करदाता — जो पुरानी टैक्स व्यवस्था में रहना चाहते हैं — को ध्यान रखना चाहिए कि यदि …
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