जिन संस्थाओं को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीएसटी अधिनियम प्रावधान के तहत कर भुगतान करने की आवश्यकता है, वे अब अस्थायी पहचान संख्या (टीआईएन) प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है, ताकि उन संस्थाओं को टीआईएन जारी किया जा सके, जिन्हें …
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