दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उनकी अपील सुनवाई योग्य नहीं है।न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा जिसने अब्दुल्ला को तलाक देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि …
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