दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले महिला आरक्षण विधेयक, 2023 को तत्काल लागू करने का आग्रह किया गया था ताकि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उसका फायदा मिल सके। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने केंद्र सरकार …
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