दिल्ली की एक अदालत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी से जुड़े 354 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित कथित धनशोधन के मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कानूनी रूप से स्वीकार्य रत्ती भर भी साक्ष्य नहीं है। उन्होंने बैंक ऑफ सिंगापुर के …
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