दिल्ली उच्च न्यायालय ने 20 वर्षीय अविवाहित युवती को 28 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति देने से इनकार करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भ्रूण ”पूरी तरह विकसित है” और ”भ्रूणहत्या की अनुमति नहीं दी जा सकती।” गर्भ का चिकित्सीय समापन (एमटीपी) अधिनियम अधिकतम 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की अनुमति देता है। भ्रूण में गंभीर विसंगति …
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