कोलकाता – कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को 1 अगस्त से दोबारा शुरू करे। यह अहम फैसला मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी दास की खंडपीठ ने सुनाया। गौरतलब है कि राज्य में मनरेगा योजना पिछले तीन वर्षों से ठप पड़ी …
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