बाराबंकी जिले की एक विशेष अदालत ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक कृपाशंकर तिवारी ने मंगलवार को बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (अजा-अजजा कानून) राजेशपति त्रिपाठी ने सोमवार को पति की हत्या के मामले …
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