सुप्रीम कोर्ट: आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

आप पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले को लेकर अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। इनकी जमानत याचिका को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत की तरफ से सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस मामले में सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए वो अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और संदीप मेहता की पीठ के समक्ष ईडी और सीबीआई के ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। Supreme Court का कहना है कि ईडी और सीबीआई अगर अपना आरोप पत्र दाखिल करते है तो सिसोदिया भी फिर से जमानत याचिका को दायर कर सकते हैं। उन्होंने कहा है दोनो ही जांच एजेंसियां 3 जुलाई तक अपना आरोप पत्र दाखिल करेंगी।

सिसोदिया की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, उन्होंने  सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग करते हुए कहा कि आप नेता 15 महीनों से हिरासत में बंद हैं और इस मामले को लेकर अभी तक कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है। इस बात पर अदालत की तरफ से कहा गया है कि सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो सकती है।

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