बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पुनर्मतदान की प्रक्रिया के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

देश में लोकसभा चुनाव को लेकर अभी लोगों में जोश बाकी है। आपको बता दें की अब तक छह चरणों के मतदान ही चुके है इस दौरान अधिकतर प्रदेशों में मतदान हो चुके हैं और कुछ राज्यों में कराए जाने हैं। जिक्सा की आप जानते है की सातवें और अंतिम चरण का मतदान अब एक जून को होने वाला है। हालही में मतदान होने के बाद बिहार के मुंगेर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी जिस पर Supreme court ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति एस सी शर्मा और न्यायमूर्ति पी बी वराले की अवकाश पीठ ने कहा है कि आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? इस देश में उच्च न्यायालय बंद नहीं हैं।उच्च न्यायालय जाने को कहा गया है।

याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने आरोप लगाया है कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से मुंगेर में चुनाव में धांधली और मतदान प्रक्रिया के दौरान केंद्रों पर कब्जा किया गया था और ऐसी घटना हुई जिस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई के द्वारा कहा है कि वह इस मामले पर विचार करने की इच्छुक नहीं है, इसको देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। मामला वापस लिए जाने पर इस मामले को खारिज कर दिया गया है।

चुनाव आयोग को मुंगेर के 45 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप था कि अधिकारियों की मदद से JDU कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्रों पर कब्जा और धांधली की है। साथ ही यह भी कहा गया था कि मुंगेर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अवनीश कुमार सिंह को सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश जारी किया जाए।

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