सेबी ने म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए डेटा जमा करने की समयसीमा बढ़ाई

व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए बाजार नियामक को अपना ऑफसाइट निरीक्षण डेटा जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी है।

इस कदम से फंड हाउस और पोर्टफोलियो मैनेजर को अधिक लचीलापन मिलने की उम्मीद है, साथ ही नियामक अनुपालन सुनिश्चित होगा। सेबी के नवीनतम परिपत्र के अनुसार, अब म्यूचुअल फंड के पास प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 कैलेंडर दिन होंगे, ताकि वे अपना दैनिक डेटा मासिक फ़ाइल में जमा कर सकें।

पहले, यह समयसीमा 10 कैलेंडर दिन थी। इस बदलाव से फंड हाउस को अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) निरंतर आधार पर डेटा जमा करना जारी रखेंगे।

सेबी ने अपने ऑफसाइट निरीक्षण और निगरानी तंत्र के हिस्से के रूप में इस डेटा जमा करने की प्रक्रिया को संरचित किया है। डेटा नियामक को म्यूचुअल फंड मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करने और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करता है।

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड और उनसे जुड़े आरटीए को निर्धारित प्रारूप में डेटा जमा करना होगा। इसी तरह, पोर्टफोलियो प्रबंधकों को भी प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 कैलेंडर दिन मिलेंगे, ताकि वे अपना डेटा जमा कर सकें।

उन्हें सभी ग्राहकों के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें ‘क्लाइंट फोलियो एयूएम’ और ‘क्लाइंट होल्डिंग मास्टर’ जैसी श्रेणियों के लिए दिन-वार डेटा शामिल होगा। जमा करने की समयसीमा बढ़ाने का सेबी का निर्णय उद्योग से मिली प्रतिक्रिया पर आधारित है।

सेबी ने कहा, “ऑफसाइट निरीक्षण डेटा जमा करने की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।” इस कदम का उद्देश्य म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं की उचित नियामक निगरानी बनाए रखते हुए अनुपालन दबाव को कम करना है।

बाजार नियामक ने कहा, “यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।” इस बीच, रिपोर्टों के अनुसार, बाजार नियामक एक नई दंड प्रणाली पर काम कर रहा है, जो ब्रोकरेज फर्मों को एक ही उल्लंघन के लिए कई बार जुर्माना लगाने से रोकेगी।