उच्चतम न्यायालय ने इस साल नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा नहीं कराने के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनएमसी के फैसले को ‘उचित तरीके से न्यायसंगत’ बताया और परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने डॉक्टर राहुल बलवान समेत 13 चिकित्सकों द्वारा दाखिल याचिका पर 19 जुलाई को एनएमसी को नोटिस जारी किया था।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा- सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) में एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले या सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इसी तरह की अन्य पात्रता रखने वाले चिकित्सक शामिल हो सकते हैं।
यह भी पढ़े :-