दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ‘एक्स कॉर्प’ और ‘गूगल इंक’ को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा (आईआरपीएस) अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने अज्ञात पक्षों को अंजलि बिरला द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उल्लिखित कथित मानहानिकारक सामग्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, संचारित करने, ट्वीट करने या रीट्वीट करने से भी रोक दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को मध्यस्थों द्वारा 24 घंटे के भीतर हटाया जाएगा, और यदि वादी को किसी अन्य समान पोस्ट के बारे में पता चलता है, तो वह इसके बारे में ‘एक्स’ और ‘गूगल’ को सूचित करेगी।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में ‘एक्स’, ‘गूगल’, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया तथा चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।
अधिकारी ने सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को हटाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास कर ली।
उनके वकील ने बताया कि वह यूपीएससी, सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) में शामिल हुई थीं और उनका चयन 2019 की समेकित आरक्षित सूची में हुआ था। वह आईआरपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुईं।
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