पैन-आधार लिंकिंग पर राहत: कुछ मामलों में डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ी

**आयकर विभाग** ने 3 अप्रैल, 2025 की CBDT नोटिफिकेशन के अनुसार, कुछ पैन धारकों के लिए अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख **31 दिसंबर, 2025** तय की है। यह छूट खास तौर पर उन लोगों पर लागू होती है जिन्हें 1 अक्टूबर, 2024 से पहले **आधार एनरोलमेंट ID** (पूरे आधार नंबर के बजाय) का इस्तेमाल करके पैन अलॉट किया गया था। ज़्यादातर दूसरे पैन धारकों के लिए डेडलाइन पहले ही (31 मई, 2024) खत्म हो चुकी है, और देरी से लिंक करने पर ₹1,000 की लेट फीस लगेगी।

31 दिसंबर, 2025 तक लिंक न करने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन **इनऑपरेटिव** हो जाएगा, जिससे ये दिक्कतें होंगी:

– इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या प्रोसेस करने में दिक्कत।
– टैक्स रिफंड में देरी या रोक।
– ट्रांजैक्शन पर ज़्यादा TDS/TCS दरें।
– ज़्यादा कीमत वाले फाइनेंशियल लेन-देन पर रोक (जैसे, बैंक ट्रांजैक्शन >₹10,000, कैश जमा >₹50,000, नए अकाउंट खोलना, म्यूचुअल फंड/इक्विटी इन्वेस्टमेंट)।
– KYC अधूरा रहेगा, जिससे सरकारी सेवाओं और फॉर्म 26AS एक्सेस पर असर पड़ेगा।

अगर यह खास कैटेगरी डेडलाइन तक लिंक कर लेती है, तो कोई अतिरिक्त पेनल्टी नहीं लगेगी; हालांकि, डेडलाइन के बाद दोबारा एक्टिवेट करने के लिए ₹1,000 फीस देनी होगी।

टैक्सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर स्टेटस वेरिफाई करना चाहिए और दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द लिंकिंग पूरी करनी चाहिए। NRI, 80 साल से ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन और कुछ खास कैटेगरी के लोगों को छूट है।