आरबीआई गोल्ड लोन के नियमों को कड़ा नहीं करेगा, बल्कि तर्कसंगत बनाएगा: गवर्नर

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को कहा कि गोल्ड लोन पर प्रस्तावित दिशा-निर्देश इस तरह के उधार को कड़ा नहीं करेंगे, बल्कि तर्कसंगत बनाएंगे।

उन्होंने यहां मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “(मसौदा) दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। हमारे हिसाब से इसमें कोई सख्ती नहीं है। यह केवल तर्कसंगत बनाना है। यह मोटे तौर पर आचरण के मामले में है, मुख्य रूप से, एनबीएफसी के लिए जो भी दिशा-निर्देश थे, उन्हें अब बैंकिंग क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है।”

आरबीआई परामर्श के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा प्रकाशित करेगा और फिर फीडबैक के आधार पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

इससे पहले, गवर्नर ने चालू वित्त वर्ष के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति का अनावरण करते हुए कहा कि सोने के आभूषणों और आभूषणों के जमानत के खिलाफ ऋण, जिसे आमतौर पर स्वर्ण ऋण के रूप में जाना जाता है, उपभोग और आय-उत्पादन दोनों उद्देश्यों के लिए विनियमित संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की विनियमित संस्थाओं में दिशानिर्देशों को सुसंगत बनाने के लिए, जहां तक ​​संभव हो, उनकी अलग-अलग जोखिम वहन करने की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, हम ऐसे ऋणों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों और आचरण-संबंधी पहलुओं पर व्यापक नियम जारी करेंगे।