रेलवे संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को लोकसभा में रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना है।
रेलवे संशोधन विधेयक 2024 क्या है?
प्रस्तावित विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने का प्रयास करता है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के सभी प्रावधानों को इस विधेयक के माध्यम से रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है।”
उन्होंने कहा कि रेलवे नेटवर्क की स्थापना स्वतंत्रता से पहले लोक निर्माण विभाग की एक शाखा के रूप में की गई थी। जब नेटवर्क का विस्तार हुआ, तो विभिन्न रेलवे संस्थाओं के समुचित कामकाज को सक्षम करने के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 को अधिनियमित किया गया।
वैष्णव ने कहा कि रेलवे संगठन को लोक निर्माण विभाग से अलग कर दिया गया था और रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में अधिनियमित किया गया था।
एक समकालीन रेलवे कानून, रेलवे अधिनियम 1989 में भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 को निरस्त करके अधिनियमित किया गया था। हालांकि, रेलवे बोर्ड बिना किसी वैधानिक मंजूरी के कार्यकारी निर्णय के माध्यम से काम करना जारी रखता है।
मोदी सरकार ने इसे क्यों प्रस्तावित किया?
वैष्णव ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा, “वर्तमान विधेयक में भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के प्रस्तावों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करके कानूनी ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है। इससे दो कानूनों को संदर्भित करने की आवश्यकता कम हो जाएगी।”
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