कुरैशी ने नौ मई के दंगों के मामले में खुली अदालत में सुनवाई की मांग की

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और वरिष्ठ विपक्षी नेता शाह महमूद कुरैशी ने नौ मई के दंगा मामलों के संबंध में आतंकवाद विरोधी अदालत में बंद कमरे में सुनवाई के बजाय खुली अदालत में सुनवाई का अनुरोध किया है।

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के वरिष्ठ नेता कुरैशी पर पिछले साल 9 मई को खान की गिरफ्तारी के बाद यहां शादमान पुलिस थाने पर हमले के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है।

पंजाब पुलिस ने कुरैशी (68) को पिछले सप्ताह रावलपिंडी की अडियाला जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल स्थानांतरित किया था और सोमवार को उन्हें आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के समक्ष पेश किया गया, जिसकी सुनवाई कोट लखपत जेल में हुई।

सुनवाई के दौरान, एटीसी-1 लाहौर के न्यायाधीश खालिद अरशद ने कुरैशी और अन्य संदिग्धों के वकीलों को शादमान पुलिस थाना हमला मामले में अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह करने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह पुलिसकर्मी हैं।

सुनवाई के दौरान पीटीआई पार्टी के उपाध्यक्ष कुरैशी ने अदालत से मामले में खुली सुनवाई कराने का अनुरोध किया। उन्होंने दलील दी, “खुली सुनवाई मेरा मौलिक अधिकार है। जनता को नौ मई के फर्जी मामलों में मेरे और अन्य संदिग्धों के खिलाफ आरोपों और सबूतों के बारे में पता होना चाहिए।”

जब कुरैशी ने लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया तो न्यायाधीश ने कहा कि अदालत इस मामले पर विचार करेगी और अगली सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उनकी पार्टी के सैकड़ों सहयोगियों पर कई मामलों में मुकदमा चल रहा है, जिनमें से एक मामला सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत भी है। यह मामला पिछले साल 9 मई को उनके समर्थकों द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया था।

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