राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में नामांकित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास 30 सितंबर, 2025 तक एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्विच करने का समय है। यह एक नया पेंशन विकल्प है जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा और सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित भुगतान प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि UPS चुनने का यह अंतिम अवसर है, जो कम से कम 10 वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए ₹10,000 प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन के साथ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।
UPS बनाम NPS: प्रमुख लाभ: बाजार से जुड़े NPS के विपरीत, UPS मुद्रास्फीति से सुरक्षा के लिए महंगाई भत्ते से जुड़ी एक कम जोखिम वाली, निश्चित पेंशन, साथ ही ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन लाभ प्रदान करता है। पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को पेंशन का 60% प्राप्त होता है।
यूपीएस के लिए पात्रता: पात्र कर्मचारियों में 1 अप्रैल, 2025 तक सेवारत, एनपीएस के तहत पंजीकृत और 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी शामिल हैं, जिनकी सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष है।
ऑनलाइन कैसे स्विच करें
- eNPS पोर्टल (enps.nsdl.com) पर जाएँ और “NPS से UPS माइग्रेशन” चुनें।
- अपना स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN), जन्म तिथि दर्ज करें और कैप्चा के माध्यम से सत्यापित करें।
- अपने पंजीकृत मोबाइल या ईमेल पर भेजे गए OTP से प्रमाणीकरण करें।
- अपरिवर्तनीय घोषणा स्वीकार करें और अपने आधार नंबर या वर्चुअल आईडी का उपयोग करके ई-साइन करें।
- एक पावती संख्या प्राप्त करें और ई-साइन किया हुआ फॉर्म डाउनलोड करें।
ऑफ़लाइन प्रक्रिया: NSDL UPS पोर्टल से फॉर्म A2 डाउनलोड करें, इसे अपने कार्यालय प्रमुख से सत्यापित करवाएँ और आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) के माध्यम से केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (CRA) को जमा करें।
यूपीएस के गारंटीकृत लाभों के साथ अपनी सेवानिवृत्ति को सुरक्षित करने के लिए 30 सितंबर, 2025 की समय-सीमा से पहले कार्य करें। ज़रूरत पड़ने पर सहायता के लिए अपने बैंक से संपर्क करें।
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