फास्टैग नियमों में कोई बदलाव नहीं! NHAI ने दी सफाई

हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि अगर वाहन टोल प्लाजा पार करने से 60 मिनट पहले तक फास्टैग सक्रिय नहीं रहता या टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक लेनदेन नहीं होता, तो ट्रांजैक्शन अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस खबर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने पूरी तरह से सफाई देते हुए इसे गलत बताया है।

क्या है NPCI का नया सर्कुलर?
NHAI के अनुसार, NPCI द्वारा जारी सर्कुलर (NPCI/2024-25/NETC/004A 28.01.2025) का फास्टैग ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

👉 यह सर्कुलर टोल प्लाजा पर फास्टैग की स्थिति को लेकर अधिग्रहणकर्ता बैंक और जारी करने वाले बैंक के बीच विवादों को सुलझाने के लिए जारी किया गया है।
👉 इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ट्रांजैक्शन सही समय पर हो, जिससे ग्राहकों को देर से होने वाले भुगतान की वजह से कोई परेशानी न हो।
👉 यह नियम सिर्फ बैंकिंग विवादों को सुलझाने के लिए है, न कि फास्टैग यूजर्स के लिए कोई नया नियम।

फास्टैग रिचार्ज को लेकर क्या कहा गया?
NHAI ने स्पष्ट किया कि फास्टैग ग्राहक कभी भी अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं।

✅ राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजा ICD 2.5 प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, जो रियल-टाइम में फास्टैग की स्थिति अपडेट करता है।
✅ राज्य हाईवे के कुछ टोल प्लाजा ICD 2.4 प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं, जिन्हें जल्द ही ICD 2.5 पर अपग्रेड किया जाएगा।
✅ ग्राहक UPI, नेट बैंकिंग, और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से कभी भी फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं।
✅ ऑटो-रिचार्ज सेटिंग ऑन करने की सलाह दी गई है ताकि रिचार्ज में देरी से बचा जा सके।

क्या आपको टोल पार करने से 60 मिनट पहले फास्टैग रिचार्ज करना जरूरी है?
🚫 नहीं! यह खबर गलत है। फास्टैग ग्राहक टोल पार करने से पहले किसी भी समय रिचार्ज कर सकते हैं।

NHAI का संदेश:
✔ फास्टैग से जुड़ी भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें।
✔ जब चाहें, तब रिचार्ज करें – आपका फास्टैग काम करता रहेगा।
✔ ऑटो-रिचार्ज विकल्प अपनाएं, जिससे रिचार्ज की झंझट खत्म हो।

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