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NEET UG 2025: दोबारा परीक्षा नहीं होगी, मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET UG 2025 परीक्षा को लेकर उठे विवादों पर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें बिजली गुल होने की वजह से दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

⚡ याचिकाकर्ताओं की शिकायत क्या थी?
चेन्नई के 4 परीक्षा केंद्रों में 4 मई को परीक्षा के दौरान बिजली चली गई थी।

याचिकाकर्ता (साय प्रिया एस और अन्य 15 छात्र) ने दावा किया कि इससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा।

उन्होंने दोबारा परीक्षा और रिजल्ट पर रोक की मांग की।

⚖ कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति सी. कुमारप्पन ने कहा:

पूरे देश में 22 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी।

सिर्फ कुछ छात्रों के आधार पर दोबारा परीक्षा कराना “समान अवसर के सिद्धांत” का उल्लंघन होगा।

बिजली की समस्या प्राकृतिक कारणों (तूफान-बारिश) से हुई थी।

परीक्षा दिन में थी, जब प्राकृतिक रोशनी पर्याप्त होती है।

NTA की रिपोर्ट में कोई दुर्भावना नहीं दिखी, इसलिए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

👉 अंत में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

⚖ अब इंदौर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई
इंदौर हाईकोर्ट में भी इसी मुद्दे पर याचिका लंबित है।

अगली सुनवाई 9 जून को प्रस्तावित है।

इससे पहले कोर्ट ने 17 मई को रिजल्ट पर आंशिक रोक लगाई थी।

अगले दिन ही प्रभावित केंद्रों को छोड़कर बाकी का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया।

📅 कब आएगा NEET UG 2025 रिजल्ट?
परीक्षा 4 मई 2025 को हुई थी।

रिजल्ट 14 जून 2025 को आने की संभावना है।

अगर इंदौर हाईकोर्ट से भी NTA को राहत मिलती है, तो पूरा रिजल्ट तय समय पर जारी किया जा सकता है।

उत्तर कुंजी (Answer Key) में भी कोर्ट केस के कारण देरी हुई है।

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