श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्होंने विवाद से जुड़े 15 मामलों का मुकदमा एक साथ जोड़कर चलाने के लिए कहा था।
इस मामले में मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि – शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है।
सर्वोच्च न्यायलय ने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की छूट दी है। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े सभी 15 मामलों को जोड़कर साथ में सुनवाई का आदेश दिया था।
जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि चुनौती के तहत आदेश को वापस लेने का एक आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए मस्जिद ट्रस्ट को पूर्व के नतीजे से असंतुष्ट होने पर वर्तमान अपील को फिर से शुरु करने की स्वतंत्रता दी गई है।