संगीत सोम- संजीव बालियान मामले को लोकपाल ने किया खारिज, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने की थी शिकायत

भारत के लोकपाल ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा पूर्व मंत्री संजीव बालियान के विरुद्ध प्रेषित शिकायत को खारिज कर दिया है।

शिकायत कुछ दिन पूर्व संगीत सोम के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कथित रूप से वितरित दो पृष्ठ के प्रेस नोट पर आधारित था, जिसमें बालियान पर सरकारी पद का दुरुपयोग कर अपनी कंपनियों को गलत फायदा दिलाए जाने, कतिपय लोगों के साथ मिलकर बेनामी संपत्ति अर्जित किए जाने, शुक्र तीर्थ में लगभग 800 बीघा तथा ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ो एकड़ बेनामी जमीन खरीदने, सरकारी योजनाओं के धन को हड़पने सहित तमाम अन्य गंभीर आरोप हैं।
भारत के लोकपाल जस्टिस ए एम खानबिलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अमिताभ ठाकुर को उस प्रेस वार्ता के संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य देने के निर्देश दिए थे।

लोकपाल के अंतिम आदेश के अनुसार शिकायत संगीत सोम के लेटर पैड पर होने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उसमें अंकित आरोप सही हैं।
साथ ही स्वयं आरोपित अधिकारी ने इन आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए गृह मंत्री, भारत सरकार से इन आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है।
ऐसे में इनकी लोकपाल के स्तर पर जांच किया जाना उचित नहीं है।
लोकपाल ने कहा कि सुनी हुई बातों पर आधारित इस शिकायत का संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

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