केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने की मांग पर जानिए ईडी ने क्या कहा?

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ की जेल नंबर 2 में बंद हैं। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। अदालत के आदेश के बाद दिल्ली के सीएम ने 2 जून को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया।

आज की सुनवाई के दौरान अदालत ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने का कारण पूछा, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने जवाब दिया कि विनोद चौहान ने गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के माध्यम से के कविता के निजी सहायक से 25 करोड़ रुपये लिए थे, एएनआई ने बताया।

जांच अधिकारी (आईओ) ने अदालत को बताया कि यह 25 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का हिस्सा है और अब तक उन्होंने 45 करोड़ रुपये का पता लगा लिया है। अदालत ने पाया कि 60% धनराशि अभी भी बरामद नहीं हुई है।

जांच अधिकारी ने कहा कि वे अभी भी विनोद चौहान की जांच कर रहे हैं और इस महीने के अंत तक उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करेंगे। उन्हें मई में गिरफ्तार किया गया था। अदालत को पता चला कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 17 मई को ही आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए थे और 9 जुलाई को फैसला आने की उम्मीद है।

अदालत को यह भी बताया गया कि चौहान ने 25 करोड़ रुपये का प्रबंध किया था। ईडी इस महीने के अंत तक उनके खिलाफ आठवां पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगा।

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 17 मई को आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी के मामले में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 38 लोग आरोपी हैं।

यह भी पढ़ें:-

लोकसभा अध्यक्ष और उप अध्यक्ष ने भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद की नई जड़ खोली; क्या इस बार परंपराएं टूटेंगी?